कोर्ट खबर: महिला के हत्याभियुक्त तीन सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास व जुर्माना
लगभग पांच वर्षों पूर्व रेवती थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में रात्रि साढ़े दस बजे बदमाशों ने घर में घुस पहले महिला को दाव व चाकू से प्रहार कर हत्या किए इसके बाद उसकी बेटी को भी नहीं बख्शा और चाकू घोंप कर बुरी तरह घायल कर दिए थे। उसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने तीन सगे भाई अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा विभिन्न धाराओं में कुल 15 हजार रूपये जुर्माना लगाई है साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त छः मास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।