कोर्ट न्यूज: दुकानदार अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाया 25 साल की सश्रम कैद व जुर्माना भी ठोका
लगभग एक साल पूर्व मोबाइल दुकानदार द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने व वीडियो बनाने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करार करते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीस हजार रूपये अर्थदंड से भी दंडित किया है ।