कोर्ट न्यूज : जलेश्वर सिंह हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से पांच आरोपित दोषमुक्त
लगभग तीन साल पूर्व, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बैरिया जलेश्वर सिंह उर्फ बलवीर सिंह को साजिश के तहत तिराहे के पास बादमाशों द्वारा गोली मारकर नृशंस हत्या करने के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (3) नीलम ढाका की अदालत ने फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपितों को बरी कर दिया है। साथ ही पुलिस के नकारात्मक रवैया पर खफा होकर विभागीय कार्यवाही हेतु डी जी पी लखनऊ को पत्र प्रेषित करने का आदेश दी है। वादी मुकदमा समेत गवाहों के विरुद्ध भी कारवाई हेतु आदेश दिया है।