विधि संवाददाता

बलिया : नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने सबूत के अभाव में आरोपी को बाइज्जत बरी करने हेतु आदेश पारित कर दी है.


उल्लेखनीय हैं कि सहतवार थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 862/2017 में उसी थाना क्षेत्र के बलेउर गांव निवासी जितेंद्र राजभर को अदालत ने पाक्सो अधिनियम एवं अन्य धाराओं में सबूत के अभाव में अभियोजन व बचाव पक्ष से हरदयाल उर्फ़ कमलेश यादव व संजय राव की दलीलें सुनने के उपरांत बाइज्जत बरी करने के आदेश दिया है.


अभियोजन के अनुसार यह घटना 12सितंबर 2017 को लगभग समय करीब 11:00बजे घटित हुआ था जिसमे वादिनी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था.


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट