विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने सुनाई फैसला
विधि संवाददाता
बलिया लगभग एक साल पूर्व मोबाइल दुकानदार द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने व वीडियो बनाने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करार करते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीस हजार रूपये अर्थदंड से भी दंडित किया है ।
उल्लेखनीय हैं कि दोकटी थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 91/23 में उसी थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव निवासी अभियुक्त विकास पासी को विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना दोकती थाना अंतर्गत एक गांव में 14अप्रैल 2023 को घटित हुआ था वादिनि के तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीकृत हुआ था। परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष अभियोजक राकेश पांडे व बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। सम्यक विचारोपरांत विशेष न्यायाधीश ने उक्त फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट