शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी : योगी सरकार फैसले के खिलाफ दाखिल करेगी रिव्यू
सर्वोच्च न्यायलय के हाल में दिए गए फैसले ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य बताया गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों को टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से राहत दिलाने के लिए अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) दाखिल की जाय।