कोर्ट से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों से पुनरनियुक्ति के लिए माँगा गया आवेदन
/चयन समिति जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम ने बताया है कि जनपद न्यायालय में रिक्त पदों के सापेक्ष पुननियुक्ति किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। सेवानिवृत कर्मचारीगण में से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हो एवं आगामी तीन माह के अंदर सेवानिवृत होने वाले कर्मचारीगण को एक वर्ष की अवधि के लिए (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाए अथवा प्रोन्नति व उच्च न्यायालय भर्ती प्रकोष्ठ इलाहाबाद द्वारा भर्ती होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर) पुर्ननियुक्ति किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है।