कोर्ट खबर पाक्सो के आरोपी को 12 साल सश्रम कैद व जुर्माने से किया दंडित
नाबालिग को बहला कर अपहरण कर भगाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त चंदन भारती भरतपुरा सुखपुरा को दोषी करार देते हुए 12 वर्षों के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. सभी धाराओं को मिलाकर कुल 32 हजार रूपए जुर्माने से दंडित की है। जुर्माने की धनराशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी। इसी के साथ न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 25हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाए। और शेष रकम राज्य सरकार के खाते में जमा कराया जाए.