विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने अभियुक्त पर ठोका 25 हजार का जुर्माना
लगभग तीन साल पूर्व नाबालिग को बहला कर उसके साथ दुराचार करने के एक मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथमकान्त की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करार करते हुए छः साल के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रूपये जुर्माना लगाई है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने के अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी होगी।