एड. त्रिभुवन नाथ यादव

विधि संवाददाता

बलिया: लगभग तीन साल पूर्व नाबालिग को बहला कर उसके साथ दुराचार करने के एक मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथमकान्त की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करार करते हुए छः साल के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रूपये जुर्माना लगाई है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने के अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी होगी।

अदालती सूत्रों के मुताबिक रेवती थाना क्षेत्र के दल छपरा गांव निवासी अभियुक्त भीम साहनी पुत्र उधारी मल्लाह को न्यायालय पाक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार यह घटना रेवती थाना अंतर्गत एक गांव में 19मार्च 2021 को समय साढ़े 10:00बजे सुबह में घटित हुआ था। वादी मुकदमा की 4वर्षीय किशोरी दरवाजे पर खेल रही थी कि अचानक गायब हो गई थी इसके बाद वादी के आवेदन पर मुकदमा दर्ज हुआ। परीक्षण के उपरांत उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाई है।