कोर्ट खबर: पाक्सो एक्ट के मामले में किशोरी से छेड़खानी करने के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई चार साल
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए हुए अभियुक्त तारकेश्वर राम पुत्र रामनाथ गायघाट थाना हल्दी को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 7000हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित की है.