कोर्ट न्यूज : पिता पर जानलेवा हमला करने के कलियुगी बेटे को दस साल की कठोर कारावास, लगाया जुर्माना
लगभग दो साल पूर्व आपसी संपति का विवाद एवं वैमनस्यता ने आखिरकार पुत्र ने ही अपने पिता को जान लेने की नियत से धारदार हंसिया से प्रहार कर बुरी तरह घायल करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने गुरुवार को अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगेंद्र कुमार सिंह की दलीलें सुनने एवं समस्त कागजातों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त कलियुगी बेटे चितबड़ागांव टिका देउरी निवासी सुनील तिवारी को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रूपए जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त तीन माह का कैद भुगतना होगा.