अनुशासनहीनता के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया को विभागीय अनुशासनात्मक कारवाई करने का दिया आदेश
विधि संवाददाता
बलिया* न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने व आदेश की अवहेलना करने पर एस एच ओ सिकंदरपुर को उस समय भारी पड़ गया जब विद्युत अधिनियम के एक मामले में पेशी के दौरान अनुपस्थिति पर सख्ती करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी. एक्ट ) महेशचंद्र वर्मा की न्यायालय ने एस एच ओ के विरुद्ध पूर्व के नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होने व अनुपालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध 388बी एन एस के तहत मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बलिया को आदेशित की है कि उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता के लिए अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही कर अग्रिम नियत तिथि आठ जनवरी 2025 को आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करे.
अदालती सूत्रों के मुताबिक बता दें कि विशेष सत्र परीक्षण संख्या 65/2015 विद्युत् अधिनियम थाना सिकंदरपुर का मामला उक्त न्यायालय में साक्ष्य हेतु विचाराधीन है। जो काफी प्राचीनतम मामलों में से एक है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निबटारा करने हेतु आदेश प्राप्त है। जिसमे न्यायालय ने 11 दिसंबर 2024 को थानाध्यक्ष के विरुद्ध स्पष्टीकरण का आदेश जारी किया था लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया और नहीं उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण दी गई कि किन परिस्थितियों आदेश का पालन नहीं किया गया।
*त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट*
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