फैसला: दहेज हत्या के पति अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माना भी
दहेज की मांग को लेकर विवाहिता द्वारा क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त करने के एक तीन साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (1) ज्ञान प्रकाश तिवारी की न्यायालय में दहेज हत्या के जुर्म में अभियुक्त पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और कुल 9हजार रूपये के जुर्माने से भी दंडित की है। वही इसी घटना के आरोपी जेठ एवं जेठानी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दी है.