Court News : प्रेम प्रपंच में हुई हत्या के आरोपी बाप-बेटे को उम्रकैद, जुर्माना भी ठोंका
लगभग तीन वर्षों पूर्व नरही थाना अंतर्गत नारायनपुर गांव में 25 वर्षीय युवक को बुलाकर जघन्य हत्या कर दी गई थी और मृतक मंगल को साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से लाश को झाड़ी में फेंक दी गई थी है। उसी मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने अभियुक्त बाप-बेटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा पंद्रह हजार रूपये जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने अभियुक्ता मां बेटी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दी हैं।