कोर्ट खबर: नाबालिग के साथ बलात्कार करने के अभियुक्त को 25 साल का सश्रमकारावास व 50000 लगाई जुर्माना
लगभग साढ़े तीन वर्षों पूर्व सातवीं कक्षा के नाबालिक के साथ जबरिया दुराचार करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ प्रथम कांत की न्यायालय ने अभियुक्त छोटू सिंह सुजायत चितबड़ागांव पर दोष सिद्ध करार करते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹50000 जुर्माना भी लगाई है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर 6 मास की अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है की उक्त धनराशि में से पीड़िता को ₹20000 क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाय।