Ballia Crime Legal

कोर्ट खबर: नाबालिग के साथ बलात्कार करने के अभियुक्त को 25 साल का सश्रमकारावास व 50000 लगाई जुर्माना

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने अर्थ दंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को दिलाने का दिया आदेश


विधि संवाददाता

बलिया लगभग साढ़े तीन वर्षों पूर्व सातवीं कक्षा के नाबालिक के साथ जबरिया दुराचार करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ प्रथम कांत की न्यायालय ने अभियुक्त छोटू सिंह सुजायत चितबड़ागांव पर दोष सिद्ध करार करते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹50000 जुर्माना भी लगाई है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर 6 मास की अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है की उक्त धनराशि में से पीड़िता को ₹20000 क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाय।


अभियोजन के मुताबिक यह घटना चितबड़ागांव थाना अंतर्गत एक गांव में 4 सितंबर 21 को समय करीब 9:00 बजे सुबह में घटित हुआ था वादिनी के नाबालिक पुत्री को अभियुक्त ने घास काटते समय जबरीयन उठा लिया और उसके मर्जी के विपरीत उसके साथ बलात्कार किया और जान मारने की धमकी देते हुए उसे छोड़कर भाग गया जब पीड़िता घर पहुंची तो आप बीती अपनी मां से बताई इसके बाद वादिनी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ जांचों परान्त विवेचक ने 9 अक्टूबर 21 को चार्ज-शीट न्यायालय में भेज दिया इसी क्रम में अभियोजन पक्ष से विशेष अभियोजक राकेश पांडे ने पीड़िता, पीड़िता की मां, महिला चिकित्सक समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराया और बचाव पक्ष ने भी अपना तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया अंत में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने समस्त पत्रावली के परिशीलन के उपरांत फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट

Block Your Lost / Stolen Mobile Phone Visit CEIR
Report Suspected Fraud Communication Visit CHAKSHU
Know Your Mobile Connections Visit TAFCOP

Enjoy Live Vivid Bharti
Click here for more live radio
Advertisement
7007809707 for Ad Booking
Enjoy Live Mirchi Top 20
Click here for more live radio
Advertisement
9768741972 for Hosting Service
Enjoy Live Bhojpuri Songs
Click here for more live radio

कृपया हमारे वेबसाइट को आगे बढ़ाने के लिए डोनेट करें
donate
donate
Please donate to support our work
Pradeep Gupta
Turns chaos into clarity.