कोर्ट की खबर : धोखाधड़ी करने के अभियुक्त को एक साल की सुनाई कारावास की सजा
लगभग बीस साल पुराने धोखाधड़ी कर कूटरचित पट्टा लिखवाने के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांभवी यादव की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करार दिया है और एक साल के कारावास की सजा से दंडित की है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 464/2004 में सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवकली गांव निवासी अभियुक्त राम आसरे पुत्र स्व.राम सिहांसन गौड़ को न्यायालय ने भादवि की धारा 420 के तहत दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है।