Court News: गिरोह चलाने के अभियुक्त को पांच साल के कठोर कैद की सुनाई सजा
समाज में आपराधिक वारदात करके दहशत एवं भय व्याप्त कर गिरोह चलाने के गैगेस्टर अधिनियम के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन नीलम ढाका की न्यायालय ने अभियुक्त शुभ नारायण तिवारी गोपालपुर बैरिया को अभियोजन की ओर से अजय कुमार तिवारी तथा बचाव की दलीलें सुनने के उपरांत दोषी उठाते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा पांच हजार जुर्माना भी लगाई है. साथ ही यह भी आदेश पारित की है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 15 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा.