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Court News: गिरोह चलाने के अभियुक्त को पांच साल के कठोर कैद की सुनाई सजा


पूर्व के हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कैद की हो चुकी है सजा

विधि संवाददाता

बलिया: समाज में आपराधिक वारदात करके दहशत एवं भय व्याप्त कर गिरोह चलाने के गैगेस्टर अधिनियम के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन नीलम ढाका की न्यायालय ने अभियुक्त शुभ नारायण तिवारी गोपालपुर बैरिया को अभियोजन की ओर से अजय कुमार तिवारी तथा बचाव की दलीलें सुनने के उपरांत दोषी उठाते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा पांच हजार जुर्माना भी लगाई है. साथ ही यह भी आदेश पारित की है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 15 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा.

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अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष रामाश्रय भारतीय ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि क्षेत्र की देखभाल एवं भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त शुभ नारायण शातिर किस्म का अपराधी है क्षेत्र में साथियों के साथ मिलकर आपराधिक वारदात करके भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करता है और एक आपराधिक गैंग चलाता है अभी हाल में ही 3 अक्टूबर 2007 को गोपालपुर ग्राम सभा में खुद व उसके साथी, रंजीत उर्फ चुनमुन पुत्र खेतन तिवारी के खेत में एक लड़के का गला काटकर हत्या कर दिए हैं जिसके आधार पर गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही हुई और मामला दर्ज हुआ.


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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