जिला जज अमितपाल सिंह की न्यायालय ने बीस बीस हजार के जुर्माने से भी किया दंडित

विधि संवाददाता

बलिया : लगभग चार साल पूर्व नगरा सलेमपुर मार्ग पर बादमाशों द्वारा ग्राम बगडौरा के हीरामन यादव को सुबह में टहलते समय सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिए थे जिसमें सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने दो अभियुक्त जितेंद्र पुत्र अच्छेलाल अलावलपुर सुखपुरा व धर्मेंद्र पुत्र रामाकांत बगडौरा नगरा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास को सजा सुनाई है तथा बीस बीस हजार रूपये जुर्माना लगाई है। जुर्माने की धनराशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। साथ ही न्यायालय ने इसी मामले के चार आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर दोष मुक्त करने का आदेश दी है।


अदालती सूत्रों के मुताबिक नगरा थाना क्षेत्र के बगडौरा गांव निवासी सिंटू पुत्र हीरामन ने नगरा थाने में लिखित आवेदन दिया था कि 21नवंबर 2020 को सुबह साढ़े पांच बजे उसके पिता हीरामन टहलने अपने चचेरे भाई बबलू के साथ गए थे जिसमें पहले से ही घात लगाकर बैठे धर्मेंद्र, जितेंद्र व अन्य जान मारने की नियत से दौड़ा लिए और गोली मार दिए। जिसके वजह से पिता की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना के उपरांत छः के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।

विवेचक द्वारा सारी जांच करने के उपरांत 15जनवरी 2021 को न्यायालय में चार्जशीट भेज दी। पहली फरवरी 2021 को न्यायालय ने संज्ञान लिया और शीघ्र ही ऊपरी अदालत को सुपुर्द कर दी। परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष से संजीव कुमार सिंह (सरकारी अधिवक्ता) ने वादी समेत समस्त गवाहों को परीक्षित कराए और बचाव पक्ष ने भी अपनी बहस अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। अंत में जिला जज अमितपाल सिंह ने पत्रावली के समस्त कागजातों का अवलोकन करते हुए फैसला सुनाई है।


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट