पापियों का पाप धोते धोते, राम तेरी गंगा मैली हो गयी। लेकिन गंगा कों सुरक्षित रखने के लिए गठित बोर्ड आँख बंद करके सो गयी। कटहल नाला के साथ यह पंक्तिया बखूबी चरितार्थ हो रही हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पहल पर शहर के बीचो-बीच से होकर गुजरने वाला कटहल नाला कों सुधारने की क़वायद भूमिपूजन के बाद शुरू हो गया है। लेकिन उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों के उदासीनता के चलते आज भी लोगों के शौचालयों का मल मूत्र कटहल नाले में बहाया जा रहा है। जो अप्रत्यक्ष रूप से गंगा कों भी मैला कर रहा है। ऐसे में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों को भी खुले तौर पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। यही नहीं इस प्रकरण में समाचार बैंक की खबर का संज्ञान लेते हुए एनजीटी नगर पालिका परिषद पर करोड़ों रूपये का जुर्माना भी ठोंका था।
Crime
चर्चित आयुष हत्याकांड के तीन आरोपितों ने पुलिस को चकमा देकर न्यायालय में किया आत्म समर्पण, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए जेल
विगत 13दिसंबर 25 को शाम साढ़े छः बजे उभांव थाना क्षेत्र बेल्थरा रोड कस्बा अंतर्गत बंशी पैलेस के पास राहुल यादव नामक लड़के को घेर कर मनबढ़ युवकों ने उसके सिने में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिए थे जिसमें उभांव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वही के प्रतिभा वर्मा,सर्वजीत सिंह उर्फ गोलू, मो.फैज ,अभिषेक व विनोद यादव को गिरफ्तार कर सी जे एम शैलेष पांडेय के न्यायालय में पेश किए जहां न्यायालय ने पूछताछ के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में 14दिनों के रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया था। इसके उपरांत यह निर्मम हत्याकांड मात्र जनपद का नहीं बल्कि प्रदेश व देश स्तर का हाई प्रोफाइल चर्चित मामला बनता गया और बलिया पुलिस के लिए भी चुनौती साबित हुआ।
तत्कालीन शहर कोतवाल सहित 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
कोर्ट के आदेश की अवहेलना, खाकी वर्दी का दुरूपयोग करने, अमानवीय व्यवहार करने व दबंगई के बल पर पत्नी को पति के घर से बाहर निकाल देने के मामले में सिविल कोर्ट के एससी-एसटी न्यायालय ने तत्कालीन शहर कोतवाल राकेश सिंह सहित 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शनिवार की दोपहर दो बजे मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वादी पक्ष सरोज देवी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस ने पैरवी की है। मामला नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत काजीपुरा का है। न्यायालय के आदेश के बाद फिलहाल पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
नपा चेयरमैन व महंथ के बीच के विवाद: चेयरमैन कि गिरफ्तारी ने पकड़ा तूल, रसड़ा बाजार बंद कर व्यापारियों ने प्रशासन को चेताया
रसड़ा के रामलीला मैदान में श्रीनाथ मठ के महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी व नगर पालिका अध्यक्ष के बीच हुए विवाद में राजनीतिक रूप ले लिया है। जहां एक तरफ व्यापारी समाज के लोग नपा अध्यक्ष के समर्थन में बाजार को बंद कर चुके हैं। वहीं मठाधीश के पक्ष में उतरे नेता प्रशासन के साथ मिलकर इसे नए रंग रूप देने में जुट गए हैं। वहीं प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई से भी रसड़ा व बेल्थरा के व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस के गलत कार्रवाई से नाराज नपा कर्मियों ने भो बगावत का बिगुल फूँक दिया। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने अपना काम बंद कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
कोर्ट खबर: नाबालिग के साथ बलात्कार करने के अभियुक्त को 25 साल का सश्रमकारावास व 50000 लगाई जुर्माना
लगभग साढ़े तीन वर्षों पूर्व सातवीं कक्षा के नाबालिक के साथ जबरिया दुराचार करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ प्रथम कांत की न्यायालय ने अभियुक्त छोटू सिंह सुजायत चितबड़ागांव पर दोष सिद्ध करार करते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹50000 जुर्माना भी लगाई है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर 6 मास की अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है की उक्त धनराशि में से पीड़िता को ₹20000 क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाय।
कोर्ट न्यूज : जघन्य हत्या के अभियुक्त को उम्र कैद, दस हजार का जुर्माना ठोंका
लगभग आठ साल पूर्व सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगही गांव में लेन-देन के लिए उपजे विवाद में रात्रि साढ़े दस बजे ले जाकर संतोष सिंह नामक युवक को गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी जिसमें परीक्षण समाप्त होने के उपरांत शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या(01) ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की न्यायालय में मुख्य अभियुक्त कमलेश कुंवर पुत्र सुदामा कुंवर सिंगही (सहतवार) को दोषी करार दी है और आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है। तथा दस हजार रूपये जुर्माना भी ठोंक दिया।जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर छः माह की सजा भुगतनी होगी। वहीं आयुद्ध अधिनियम में भी तीन साल के कठोर कैद तथा पांच हजार जुर्माना लगाई है। इसी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त जे.पी कुंवर तथा सुदामा कुंवर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त भी करने का आदेश दे दी।
कोर्ट न्यूज : गोली मारकर हत्या करने के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
चार साल पूर्व नगरा सलेमपुर मार्ग पर बादमाशों द्वारा ग्राम बगडौरा के हीरामन यादव को सुबह में टहलते समय सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिए थे जिसमें सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने दो अभियुक्त जितेंद्र पुत्र अच्छेलाल अलावलपुर सुखपुरा व धर्मेंद्र पुत्र रामाकांत बगडौरा नगरा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास को सजा सुनाई है तथा बीस बीस हजार रूपये जुर्माना लगाई है। जुर्माने की धनराशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। साथ ही न्यायालय ने इसी मामले के चार आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर दोष मुक्त करने का आदेश दी है।
कोर्ट न्यूज : तेजाब फेंकने के दो भाई अभियुक्तों को पांच साल का कारावास, दस हजार जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पराग यादव की न्यायालय ने लगभग 32 साल पुराने तेजाब फेंक घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र जापलिनगंज निवासी दो भाई अभियुक्तों जितेंद्र व बच्चा लाल पुत्र गण शिवजी स्वर्णकार को पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा दस दस हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त तीन माह का कैद भुगतना पड़ेगा।

















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