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Court News: गोली मारने के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर

बेखौफ बाइक सवार बादमाशों ने गोली मारकर किए थे लहूलुहान

ए सी जे एम ने आरोपी को जेल भेजने का दिया आदेश

विधि संवाददाता

बलिया* 13अप्रैल को यानी 27दिनों पूर्व सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य निकास द्वार पर देर रात्रि को बेखौफ बादमाशो ने दो इ रिक्शा चालकों को गोली मार दिए थे. जहां दोनो चालक खून से लथपथ होकर वहीं छटपटाने के काफी देर बाद बैरिया पुलिस ने सदर अस्पताल भेजवाया था. जहां डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक होने के वजह से वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था उसी मामले में बैरिया थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव निवासी आरोपी विवेकानंद तिवारी उर्फ नन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर सी जे एम गार्गी शर्मा के न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए चौदह दिनों के रिमांड पर जिला जेल भेजने का आदेश दी है। अभियोजन के अनुसार यह घटना बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 13अप्रैल 2024 को रात्रि में सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के निकास द्वार पर घटित हुआ था। कोटवा गांव के दो ई रिक्शा चालकों अरमान व विशाल को बाइक सवार अज्ञात बेखौफ बादमाशों ने गोली मार दी थी। जिसमे वादी के तहरीर पर भादवि की धारा 307,506 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना जी आर पी एस एच ओ द्वारा को जा रही है। पुलिस के काफी दबाव के कारण उक्त आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

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कोर्ट से त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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