जॉनसन बेबी पाउडर के जांच पर लगा सवालिया निशान
औषधि निरीक्षक प्रति मेसर्स जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के मामले में किया आदेश पारित
विधि संवाददाता
बलिया औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत जॉनसन बेबी पाउडर को पुनः जांच कराने को औषधि निरीक्षक द्वारा दिया गया प्रकीर्ण वाद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांभवी यादव ने अर्जी को स्वीकार करते हुए नमूने व डी डी को निदेशक केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला 3 किड स्ट्रीट कोलकत्ता पश्चिम बंगाल भेजवाने हेतु आदेश पारित कर दी है। तथा जांच आख्या सहित सुनवाई की अग्रिम तिथि भी मुकर्रर कर दी है।
उल्लेखनीय हैं कि विविध वाद संख्या 615/23 औषधि प्रसाधन अधिनियम के तहत औषधि निरीक्षक (राज्य) बनाम मेसर्स जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत उक्त आदेश पारित की है। बता दें कि औषधि निरीक्षक श्रीधेश्वर शुक्ल ने 30मार्च 2023 को अंतर्गत धारा 25(3), 25(4) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत सी जे एम के न्यायालय में प्रकीर्ण वाद दाखिल किया था।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट