कोर्ट खबर: प्रेम प्रसंग में हुई गैर इरादतन हत्या के अभियुक्ता प्रेमिका व मां को दस साल सश्रम कैद व
लगभग साढ़े तीन साल पूर्व प्रेम प्रसंग के कहानी में प्रेमी को प्रेमिका समेत उसके घर वाले मिलकर इतनी बेरहमी से पिटाई कर दिए थे कि प्रेमिका के घर ही प्रेमी की मौत हो चुकी थी जिस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमितपाल सिंह की न्यायालय ने अभियुक्ता प्रेमिका एवं उसकी मां को अभियोजन पक्ष कि ओर से संजीव कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के एवं समस्त साक्ष्यो के परिशिलन के उपरांत दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड जमा नहीं करने की दशा अतिरिक्त तीन माह का कैद भुगतना होगा.