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कोर्ट खबर: पाक्सो एक्ट के मामले में किशोरी से छेड़खानी करने के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई चार साल का सश्रम कैद


विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त पर सात हजार रूपये के लगाए अर्थदंड

विधि संवाददाता


बलिया : अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए हुए अभियुक्त तारकेश्वर राम पुत्र रामनाथ गायघाट थाना हल्दी को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 7000हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित की है.

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अभियोजन के अनुसार मामला यह है कि वादिनी मुकदमा/ पीड़िता ने अभियुक्त पर आरोप लगाई थी कि थी राज मिस्त्री तारकेश्वर ने उसे अप्रैल 2017 में बोर्ड की परीक्षा इंटर कॉलेज दुबेछपरा जाते समय रास्ते में उसका पीछा करता था और गंदी हरकते करता रहता था। और दिनांक 12 मई 2017 को सुबह 9:00 बजे दिन में पीड़िता के घर के पास देखकर अपशब्द बोलते हुए, उसे जान से मारने की भी धमकी भी दिया.

घटना के समय किशोरी ने अपनी उम्र लगभग 17 वर्ष होना बताई थी. इसके बाद पीड़िता के आवेदन पर थाना हल्दी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ. जिसका विचारण न्यायालय में गुरुवार को समाप्त हो गया. अंत में उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने फैसला सुनाई है.


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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