स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, सदस्य गण एवं अधिवक्ताओं के पहल से सफल हुआ सुलह समझौता
पीड़ित अधिवक्ता को स्थायी लोक अदालत की पीठ ने दिलाया नौ हजार का चेक
विधि संवाददाता

बलिया : बार बार कचहरी के चक्कर काटने से अच्छा है वाद सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित हो जाए, क्योंकि जीतने के लिए पीड़ित पक्ष कचहरी में वाद दाखिल करता है। शायद उससे कई गुना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परेशानी झेलना पड़ता है. वैसा ही छः साल से चल रहे इंश्योरेंस कंपनी के मामले में स्थायी लोक अदालत चेयरमैन/अध्यक्ष राम बेलास प्रसाद व सदस्य गण आनंद कुमार, रंजना मिश्रा की स्थायी पीठ ने दोनों पक्षों के समझौते के आधार पर निस्तारित करा दिया तथा इंश्योरेंस कंपनी की ओर से नौ हजार का चेक प्रदान कराया गया.
उल्लेखनीय हैं कि रविन्द्र कुमार पांडेय अधिवक्ता का एक खाता पूर्वांचल बैंक में चलता था. बैंक के माध्यम से बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बीमा कराया गया था. जिसमें रविन्द्र पांडेय की तरफ से दूसरी व तीसरी किस्त जमा नहीं कराया गया था.जब उनका पैसा समय पूर्ण होने के बाद भी नहीं मिला तो स्थायी लोक अदालत में एक वाद दाखिल किया। जिसमे समझौता के उपरांत कंपनी के अधिवक्ता शिवकुमार तिवारी ने पीठ के समक्ष नौ हजार रूपये का चेक दिया। जिसे स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन, सदस्य गण द्वारा संयुक्त रूप से पीड़ित अधिवक्ता को प्रदान की गई.
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