बलिया। बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह सोमवार को ज्योति सिंह की ओर से दायर अंतरिम भरण-पोषण संबंधी मामले की सुनवाई में बलिया परिवार न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। ज्योति सिंह अदालत में पेश हुईं। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
अदालत ने पवन सिंह को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है। सुनवाई के दौरान उनकी अनुपस्थिति पर अदालत ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, सबूत से संबंधित प्रक्रिया के मामले में ज्योति सिंह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई है।
पिछली सुनवाई में भी अदालत ने पवन सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
ज्योति सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को बलिया परिवार न्यायालय में अंतरिम भरण-पोषण की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसके बाद से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
पवन सिंह और ज्योति सिंह के वैवाहिक विवाद से संबंधित एक अन्य कार्यवाही में पवन सिंह की ओर से आरा में तलाक की याचिका दाखिल किए जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद ज्योति सिंह ने बलिया परिवार न्यायालय में भरण-पोषण संबंधी याचिका दाखिल की। दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मामला न्यायालय में जारी रहा।
यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी भी पक्ष के खिलाफ आरोप या दावे को अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
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