धारा 144 के उल्लंघन एवं सड़क पर जाम लगाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 17 नामजद तथा 150 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया था मुकदमा
कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व प्रासेस के मुताबिक पुनः जारी किया गिरफ्तारी वारंट
बलिया: लगभग दस वर्षों पूर्व मालगोदम के पास धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन एवं रोड जाम कर आम लोगों का रास्ता अवरुद्ध करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल मिश्रा की न्यायालय ने पूर्व प्रासेस के मुताबिक एक बार पुनः प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह समेत सात आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तथा नियत तिथि 1नवंबर को तामिला सुनिश्चित कराने हेतु आदेश कोतवाली पुलिस को दी है।
अभियोजन के मुताबिक 09 सितंबर 2015 को समय करीब 11 बजे दिन में धारा 144 के उल्लंघन ,शहर के मालगोदम के पास जाम कर रास्ता अवरुद्ध करने व तत्कालीन डीएम के आदेश की अवहेलना पर तत्कालीन चौकी इंचार्ज ओक्डेनगंज द्वारा दर्ज 17 नामजद व 150 अज्ञात व्यक्तियों के मामले में सुनवाई के दौरान विगत नियत तिथि को सी जे एम शैलेष कुमार पांडेय की न्यायालय ने उक्त पत्रावली का स्थानांतरण विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कर दिया गया था जिसमें 13अक्टूबर 2025 को सुनवाई हुई और न्यायालय में हाजिर नहीं होने के वजह से उसी प्रासेस के मुताबिक पुनः गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी हुआ है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट
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