विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने एक साल नौ माह 27 दिन में सुनाया फैसला
विधि संवाददाता
बलिया: लगभग दो वर्षों पूर्व आठ वर्षीय किशोरी अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी की हद पार करने वाले घटना की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने नगरा थाने अंतर्गत छुवाडीह निवासी मनु भारती उर्फ मनु पुत्र जगदीश को दोषी करार देते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 16दिसंबर 2023को शाम करीब 4बजे घटित हुआ था। वादिनी मुकदमा ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी आठ वर्षीय नाबालिक पुत्री को आरोपी मन्नू अकेला पाकर झाड़ी में लेकर चला गया और उसके साथ गंदी हरकते की। वादिनी के आवेदन पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचन द्वारा जांच पूरी करते हुए न्यायालय को चार्जशीट प्रस्तुत किया जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाई है।
*त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट*
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