विधि संवाददाता

बलिया: लगभग नौ साल पूर्व हल्दी थाना अंतर्गत एक गांव के नाबालिग को जान मारने की धमकी देने एवं पॉक्सो अधिनियम के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या(08) प्रथमकांत की न्यायालय ने हल्दी कठही निवासी अभियुक्त संटू कुमार पुत्र अमरनाथ को दोषी ठहराते हुए चार साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित की है, साथ ही सात हजार रूपये अर्थदंड भी लगाई है भुगतान नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि हल्दी थाना क्षेत्र के एक गांव में लगभग नौ वर्षों पूर्व नाबालिग के साथ यह घटना घटित हुई थी घटना के बावत वादी के लिखित आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट