अदालत ने अभियुक्त पर साढ़े पांच लाख का ठोका जुर्माना

विधि संवाददाता

बलिया* तीन लाख रूपये के चेक बाउंस होने के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज (सीडी) फास्ट ट्रैक कोर्ट विराट मणि त्रिपाठी की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को एक माह के कारावास की सजा सुनाई है तथा साढ़े पांच लाख रूपये के जुर्माने से भी दंडित की है।

उल्लेखनीय हैं कि मुकदमा न. 220/2019 में मऊ जनपद के मधुबन निवासी अभियुक्त यशवंत राव भास्कर को न्यायालय ने दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि उभांव थाना अंतर्गत श्याम सुंदरी गली वार्ड नंबर(1) बस स्टेशन बेल्थरा रोड पारस पुत्र भ्रुगुराज ने 28मई 2019 को न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रार्थी सन लाइट इंटरप्राइजेज के नाम से दुकान करता है और उसका प्रोपराइटर है। विपक्षी दुकान पर आता जाता था व परिचय बना लिया इसके बाद लेन देन में तीन लाख का फर्जी चेक दे दिया और उक्त चेक बैंक द्वारा बाउंस पाया गया। बैंक ने 30 अप्रैल 2019 को चेक वापस किया और इसके उपरांत इसकी शिकायत अदालत में दर्ज कराई। अंत में उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने उक्त फैसला सुनाई है।

*त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट*