विधि संवाददाता
बलिया अप्राकृतिक दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने रसड़ा कोटवारी गांव निवासी अभियुक्त सुरेंद्र गुप्ता पुत्र स्व.बिरजू गुप्ता को दोषी करार देते हुए 25साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 20हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
उल्लेखनीय हैं कि वादिनी मुकदमा द्वारा स्थानीय थाने में लगभग एक साल पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके पुत्र के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाया गया है जिसके आधार पर थाना रसड़ा ने मुकदमा पंजीकृत किया और परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष से राकेश कुमार पांडेय व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने सजा सुनाई है
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट