पाक्सो कोर्ट ने एक साल 09 माह व 22दिनों में सुनाया फैसला

विधि संवाददाता


बलिया: मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव के नाबालिग 13 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक रेप हुआ था। अश्लील हरकत करने व जान से मारने की धमकी देने तथा अभियुक्तों के अनुकूल नहीं चलने पर गंदा वीडियो वायरल करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने सहतवार बिनहा निवासी इरशाद को दोषी पाकर 25 साल के सश्रम कारावास व 20 हजार जुर्माना तथा मनियर निपनिया निवासी अभियुक्त सोनू ठाकुर को भी 25 साल के ही सश्रम कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना ठोंका है। साथ ही निपनिया गांव निवासी ध्रुव नारायण सिंह पुत्र वशिष्ठ सिंह को पॉक्सो की धारा 14 में दोषी ठहराते हुए 5 साल के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि नहीं भुगतान करने पर अतिरिक्त छः मास की अतिरिक्त सश्रम कैद भुगतना होगा।


अभियोजन के मुताबिक यह घटना मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ 3 दिसंबर 2023को शाम 6 बजे घटित हुआ था उक्त घटना के दौरान एक अभियुक्त सोनू ने 13 वर्षीय नाबालिक को बुलाया और पहले से मौजूद इरशाद ने जबरदस्ती रेप किया और उसका वीडियो भी बना लिया । इतना ही नहीं उस गंदे वीडियो को अभियुक्त ध्रुव नारायण ने व्हाट्सएप पर ब्लैकमेल करने हेतु भेज दिया। इस घटना के बावत वादी के तहरीर पर 6 जनवरी 2024 को मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है।


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट