
बलिया। वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग के पूर्वदशम् (कक्षा 9-10 तक) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12 तक) एवं अन्य दशमोत्तर (उच्च शिक्षा) के शासन द्वारा निर्गत संशोधित आदेश के क्रम में डीएम के निर्देश पर एक गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आहुत की गयी। जिसमें जनपद के विभिन्न संस्थाओं द्वारा डाटा समयान्तर्गत नहीं उपलब्ध कराये गए है। जिनके खिलाफ नोटिस जारी करते हुए जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी राजन कुमार ने तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 19 नवंबर को जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वदशम् (कक्षा 9-10 तक) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12 तक) एवं अन्य दशमोत्तर (उच्च शिक्षा) के शासन द्वारा निर्गत संशोधित समय-सारणी के अनुसार समस्त वर्गों के छात्रों का छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संस्थाओं/विद्यालयों के प्राचार्य / प्रधानाचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारिओं के साथ एक बैठक कलेक्ट्रेट के गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आहुत की गयी, उक्त बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया एंव जनपद के सममस्त शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वदशम् (कक्षा 9-10 तक) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12 तक) एवं अन्य दशमोत्तर (उच्च शिक्षा) छात्रवृत्ति से सम्बन्धित संस्था स्तर पर डाटा अग्रसारित का समीक्षा किया गया। जिसमें जनपद के विभिन्न संस्थाओं द्वारा डाटा समयान्तर्गत नहीं किया गया है.
जिन संस्थाओं ने डाटा नहीं कराया है उपलब्ध
1. सतीश चन्द्र कालेज, बलिया।
2. बजरंग पी०जी० कालेज, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर, बलिया।
3. श्री मुरली मनोहर पी०जी० कालेज, बलिया।
4. मथुरा पी०जी० कालेज, रसड़ा बलिया।
5. नरहेजी पी०जी० कालेज, नरही रसड़ा बलिया।
6. दूजा देवी पी०जी० कालेज, रजौली सहतवार, बलिया। 7. किसान पी०जी० कालेज, रक्सा रतसर, बलिया।
8. संत ग्राम्यांचल महाविद्यालय, सुरही नरही, बलिया।
9. गंगा सिंह महाविद्यालय, पटखौली मनियर, बलिया।
10. श्री सुदिष्ट पुरी पी०जी० कालेज, रानीगंज, बलिया।
11. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
12. अमरनाथ मिश्रर पी०जी० कालेज, दुबेछपरा, बलिया।
उपरोक्त संस्थाओं के प्राचार्य / प्रधानाचार्य एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारिओं द्वारा छात्रों के छात्रवृत्ति समयान्तर्गत अग्रसारित नहीं किये जाने के कारण रोष व्यक्त करते हुए उपस्थित अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं के पदाधिकारियों को तीन कार्यदिवस में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया।