दिनदहाड़े 20 जुलाई 2024 को बांसडीह कोतवाली गेट पर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से वार कर घटना को दिया था अंजाम

सात आरोपियों के खिलाफ पुलिस में दर्ज किया था मुकदमा, कुछ अज्ञातों पर भी हुआ था  केस दर्ज 
बलिया। जिले के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के कस्बा में हुए चर्चित रोहित पांडेय हत्याकांड के प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायालय जिला/ सत्र न्यायाधीश बलिया ने अभियुक्त रोहित यादव उर्फ राइडर उर्फ विवेक यादव पुत्र भुट्टे लाल उर्फ नन्दलाय यादव, शेखर यादव पुत्र कमलेश यादव निवासीगण दरांव थाना बांसडीह जनपद बलिया, जवाहर गोंड उर्फ लक्ष्मण गोंड पुत्र विजय गोंड व ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव पुत्र रमेश यादव निवासीगण पिंडहरा बासडीह बलिया को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटने का आदेश पारित किया है.
इसके अलावा तीन अभियुक्तों को अर्थदंड से दंडित किया है। जिसमें दो अभियुक्त को 1,85,000 -1,85,000 व एक अभियुक्त को 1,95,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं धारा 103(1)/190 बीएनएस में आजीवन कारावास और 75-75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार अन्य धाराओं में भी सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
आपको बता दे कि बांसडीह कोतवाली गेट पर 20 जुलाई 2024 की सुबह मिरिगिरी टोला निवासी रोहित पांडेय की वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आरोपियों ने दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से हमला बोलकर हत्या कर दिया था। इस मामले में रोहित पाण्डेय के चचेरे भाई राजेश पांडेय की तहरीर पर सात लोगों को नामजद किया गया था। इसके अलावा कुछ अज्ञात पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस प्रशासन के सख्त तेवर के बाद मुख्य आरोपी ने न्यायालय में सरेंडर किया था। उधर मुख्य आरोपी के घर प्रशासन द्वारा बुलडोजर भी चलाया गया था।