बैरिया थाना क्षेत्र के तिवारी के मिल्की ग्राम सभा में लगभग साढ़े तीन साल पूर्व बिजली विभाग के अवर अभियंता द्वारा झूठा तथ्य झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ ही नाबालिग के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने व उसके जिंदा बाप को मुर्दा दिखाने के मामले का पर्दाफाश विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की न्यायालय ने उस समय हो गया, जब अदालत के समक्ष मुर्दा बाप जिंदा होकर खड़ा होकर पूरी कहानी सुनाई.
कोर्ट खबर: महिला के हत्याभियुक्त तीन सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास व जुर्माना
लगभग पांच वर्षों पूर्व रेवती थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में रात्रि साढ़े दस बजे बदमाशों ने घर में घुस पहले महिला को दाव व चाकू से प्रहार कर हत्या किए इसके बाद उसकी बेटी को भी नहीं बख्शा और चाकू घोंप कर बुरी तरह घायल कर दिए थे। उसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने तीन सगे भाई अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा विभिन्न धाराओं में कुल 15 हजार रूपये जुर्माना लगाई है साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त छः मास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
युवती का शव पेड़ पर लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी, एसपी ने गठित की चार टीमें
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रविवार सुबह 20 वर्षीय एक युवती का शव पेड़ पर लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर बाद पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवती का शव मिलने को लेकर जनपद में सियासत भी गर्माने लगी है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाए हैं।
कोर्ट न्यूज : जघन्य हत्या के अभियुक्त को उम्र कैद, दस हजार का जुर्माना ठोंका
लगभग आठ साल पूर्व सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगही गांव में लेन-देन के लिए उपजे विवाद में रात्रि साढ़े दस बजे ले जाकर संतोष सिंह नामक युवक को गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी जिसमें परीक्षण समाप्त होने के उपरांत शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या(01) ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की न्यायालय में मुख्य अभियुक्त कमलेश कुंवर पुत्र सुदामा कुंवर सिंगही (सहतवार) को दोषी करार दी है और आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है। तथा दस हजार रूपये जुर्माना भी ठोंक दिया।जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर छः माह की सजा भुगतनी होगी। वहीं आयुद्ध अधिनियम में भी तीन साल के कठोर कैद तथा पांच हजार जुर्माना लगाई है। इसी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त जे.पी कुंवर तथा सुदामा कुंवर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त भी करने का आदेश दे दी।
बनारस लिस्ट फेस्टिवल में सनबीम बलिया के बच्चों ने किया भ्रमण
शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण भी अत्यंत आवश्यक है। यह आधुनिक समय की सशक्त मांग भी है। स्थान विशेष की ऐतिहासिक तथ्यों, सभ्यता, स्थापत्य कला, प्रदर्शनी आदि प्रतिभाओं से जहां अपने देश के विरासत को समझते हैं वहीं भावी भविष्य के सशक्त निर्माण के निमित्त प्रसिद्ध हस्तियों से विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञानार्जन भी करते हैं। उनके अनुभव से उन्हें प्रेरणा मिलती है।