4 अक्टूबर को बलिया में प्रस्तावित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी है।
लिवर को साफ करने के लिए सुबह खाली पेट पी लें 5 डिटॉक्स ड्रिंक, लिवर कि गंदगी हो जाएगी बाहर
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लीवर का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है वर्तमान समय में लोग बाजार की तेलिया पदार्थ को कहते हैं जिसके चलते उसका कचरा लीवर में जाकर जमना शुरू हो जाता है जिससे लोगों को तरह-तरह की लीवर की समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है ऐसे में हमें लीवर को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है आईए जानते हैं कैसे हमारा लीवर डिटॉक्स होगा
हॉस्पिटल के डायरेक्टर के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज
दुबहड़ थाने पर तैनात एक सिपाही की सोमवार की रात इलाज के दौरान नर्सिंग होम में मौत हो गयी। इस मामले में मृतक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने शहर के स्टेशन-टाउन हाल रोड पर संचालित डॉ. जीबी सिंह मेमोरियल हास्पिटल के डॉयरेक्टर डॉ. आकाश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मूल रुप से प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी थाना क्षेत्र के जैतापुर निवासी कांस्टेबल अभय पटेल जनपद के दुबहड़ थाने पर तैनात थे। उनके चाचा कपिलदेव पटेल ने पुलिस को बताया है कि सोमवार की देर शाम करीब 7.20 बजे अभय साधारण बुखार की दवा लेने स्टेशन-टाउन हाल रोड पर स्थित जीबी सिंह मेमोरियल हास्पिटल पर पहुंचे।
मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की बैठक में एकजुटता पर बल
उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ (उ0प्र0) जनपद-शाखा बलिया की आम सभा की बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट संगठन को एक करने हेतु सभी सदस्यों द्वारा जोर दिया गया।
कोर्ट खबर: अप्राकृतिक दुष्कर्म में अभियुक्त को 25 वर्ष की कैद व 20 हजार का अर्थदंड ठोंका
बलिया अप्राकृतिक दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने रसड़ा कोटवारी गांव निवासी अभियुक्त सुरेंद्र गुप्ता पुत्र स्व.बिरजू गुप्ता को दोषी करार देते हुए 25साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 20हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी पड़ेगी।