Hit And Run Law New Update: नए 'हिट एंड रन' कानून को लेकर देश के विभिन्न भागों में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके विरोध में बस, ट्रक व कैब ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली व पंजाब सहित कई राज्यों में हो रही हड़ताल का असर अब साफ तौर पर सामान्य जनजीवन पर पड़ने लगा है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भारी भीड़ जमा हो गई है। राजधानी लखनउ में भी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखी गईं। यही नहीं अगर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म नहीं हुई तो बाजार में रोजमर्रा की वस्तुओं की भी किल्लत हो जाएगी। वहीं केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने नए ‘हिट एंड रन‘ कानून के मामले में बड़ा अपडेट दिया है।
नए कानून के तहत हिट एंड रन के आरोपी को दस साल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी के विरोध में ट्रक व बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया, हिट एंड रन के मामले में ट्रक, बस या किसी अन्य वाहन का चालक अगर घटनास्थल से कुछ दूर जाकर पुलिस को घटना के बारे में सूचित करता है और घायल व्यक्ति की जानकारी देता है और स्पष्ट तौर पर खुद की पहचान के बारे में पुलिस को बता देता है, तो उसके खिलाफ यह सख्त कानून लागू नहीं होगा। साथ ही उसे पुलिस को यह भी आश्वासन देना होगा कि इस मामले में उसे जहां भी, जब भी बुलाया जाएगा, वह आएगा।
अमित शाह ने संसद में इस कानून के बारे में बताया था-
बता दें पिछले दिनों संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून के बारे में बताया था कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है, जो सड़क पर दुर्घटना करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं और उस स्थिति में पीड़ित को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे आरोपियों के खिलाफ नए हिट एंड रन कानून के प्रावधान लागू होंगे। मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।