
विधि संवाददाता
बलिया: गिरोहबंद अधिनियम के 22वर्षो पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर कोर्ट के न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने आरोपी चंदन सिंह उर्फ टुनटुन (शास्त्री नगर चितबड़ागांव) को दोषी पाते हुए दो साल सात माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और पांच हजार के जुर्माने से भी दंडित की है। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दी है की जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त पंद्रह दिनों की कैद भुगतनी होगी।
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