अदालत ने प्रत्येक दोषी पर लगाया 45 हजार रुपये जुर्माना, छह साल पुराने मामले में आया फैसला

समाचार बैंक | बलिया
बलिया। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने रसड़ा थाना क्षेत्र के अठिलापुर गांव निवासी पति अमलेश सिंह, उसके बड़े भाई कमलेश सिंह और जेठानी रूबी सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर विभिन्न धाराओं में कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

अभियोजन के अनुसार, गड़वार थाना क्षेत्र के बुढ़ऊ गांव निवासी परमात्मा सिंह ने अपनी पुत्री की शादी 25 फरवरी 2020 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार रसड़ा थाना क्षेत्र के अठिलापुर गांव निवासी राम इकबाल सिंह के पुत्र अमलेश सिंह से की थी। आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे।

21 जनवरी 2021 को हुई थी घटना

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 21 जनवरी 2021 को विवाहिता की कथित तौर पर कमरे में बंद कर पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।

तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास

मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने पति अमलेश सिंह, जेठ कमलेश सिंह और जेठानी रूबी सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

विधि संवाददाता, बलिया
 त्रिभुवन नाथ यादव