न्यायालय ने दोनो को 4नवंबर 2024 को प्रोवेशन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का दिया आदेश
विधि संवाददाता
बलिया: लगभग ग्यारह साल पूर्व दवा लेकर रसड़ा जाते समय अधिवक्ता व उसके बूढ़े मां बाप को गाली गलौज मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में शनिवार को अपर सी जे एम प्रथम कविता कुमारी की न्यायालय ने दो आरोपितों को छः माह के सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा का आदेश पारित की है। तथा न्यायालय ने प्रोवेशन अधिकारी के समक्ष 4नवंबर 2024 को उपस्थित होने हेतु आदेश पारित की है साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दी है कि इस दौरान सदाचारी बने रहेंगे और कोई भी अपराध कारित करेंगे तो तलब कर दंडित किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि रसड़ा कोतवाली द्वारा दर्ज मामले में सवरूपुर गांव निवासी आरोपी गण सुरेश सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र राजकिशोर सिंह तथा अमित सिंह उर्फ चुन्नू पुत्र सुरेश सिंह उर्फ गुड्डू को न्यायालय ने भादवि की धारा 323के तहत उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक यह घटना रसड़ा थाना अंतर्गत मिशन रोड में 18जून 2013 को शाम 7बजे घटित हुआ था। अधिवक्ता नित्या नंद सिंह व उनके बूढ़े मां बाप को सुरेश सिंह व अमित सिंह घेर कर मारपीट गाली गलौज तथा जान मारने की धमकी दिए थे।
*त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट*
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