न्यायालय से 32 साल बाद मिला न्याय
विधि संवाददाता
बलिया: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पराग यादव की न्यायालय ने लगभग 32 साल पुराने तेजाब फेंक घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र जापलिनगंज निवासी दो भाई अभियुक्तों जितेंद्र व बच्चा लाल पुत्र गण शिवजी स्वर्णकार को पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा दस दस हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त तीन माह का कैद भुगतना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के जापलिनगंज मुहल्ला में दो पक्षों के बीच 20दिसंबर 1992 को विवाद हुआ था जिसमें एक महिला के चेहरे पर विपक्षी गण तेजाब फेंक कर जला दिए। जिसपर पीड़ित के आवेदन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा मुकदमे की जांच समाप्त कर 8 जनवरी 1992को चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की तथा न्यायालय ने 4मई 1993 को संज्ञान लिया। इस मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संजय गौतम ने छः साक्ष्यों को परीक्षित कराया। और बचाव पक्ष ने भी अपना तर्क दिया गया। अंत में न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट
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