कोतवाली पुलिस आरोपी को लायी सीजेएम कोर्ट हुआ जेल भेजने का आदेश

विधि संवाददाता

शहर कोतवाली पुलिस अभी कई जलसाजों का करेगी भंडाफोड़

बलिया: दीवानी न्यायालय के कैंपस में फर्जीवाड़ा करने वाले जालसाजो का धीरे धीरे भंडाफोड़ शुरू हो गया है अभी कुछ ही माह पहले उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के फर्जी हस्ताक्षर करके चार सौ बीसी करते हुए कई लड़कों का नियुक्ति किया गया था. जिसमे कई लोग जेल भी जा चुके है वह मामला अभी शांत भी नही हुआ कि दूसरा ऐसा जिन्न पैदा हो गया जिसे सुनकर आप भी भौंचक रह जायेंगे. कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरगंज निवासी दीपांशु गुप्ता पुत्र मुन्ना गुप्ता को सी जे एम पराग यादव ने न्यायिक अभिरक्षा में चौदह दिनों के रिमांड पर पूछताछ करने के उपरांत जिला जेल भेजने का आदेश पारित की है.


अभियोजन के मुताबिक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के लिपिक ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि आदेश 23अगस्त 2024 अपराध संख्या 22/2024, सरकार बनाम अभिषेक सिंह, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम , थाना सहतवार व अपराध संख्या 25/2024 ,सरकार बनाम मिथिलेश अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम सहतवार से संबंधित रिलीज आदेश पर फर्जी हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर लगाकर जारी किया गया है जो मेरे कार्यालय से जारी नही है। उक्त आवेदन को संज्ञान में लेते हुए थाना कोतवाली ने जांच पड़ताल शुरू किया और 11सितंबर 2024को धोखाधड़ी कर फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज किया। अभी विवेचना कोतवाली पुलिस बताने में अक्षम दिख रही है।


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट