विधि संवाददाता
बलिया : गैर इरादतन हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन) हरिश्चंद्र की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में महिला समेत दो अभियुक्तो को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश पारित की है।
उल्लेखनीय हैं कि बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के चोर कैंड गांव निवासी शांति देवी व प्रमोद राजभर को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दी है। यह घटना बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के चोरकैंड गांव में 12अप्रैल 2022 को साढ़े नौ बजे रात्रि में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी जिसमे उसी गांव के वादी मुकदमा अंकित के चचेरा दादा रामजनम की चोट के कारण मृत्यु हो गई।इस मामले में अभियोजन से संदीप तिवारी तथा बचाव पक्ष से रजनीकांत चौबे तथा अधिवक्ता धनंजय सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया.