नियत तिथि को गिरफ्तार कराकर कोर्ट में उपस्थित कराने हेतु एस पी को दिया आदेश

पाक्सो एवं दुष्कर्म के केस में गवाही न करने का मामला

विधि संवाददाता

बलिया: लगभग 4 साल पूर्व मनियर थाने द्वारा दर्ज दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मामले में विवेचक/ दरोगा गुरु प्रसाद सिंह के अनुपस्थित होने पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) कोर्ट संख्या ( 8) प्रथमकांत की न्यायालय काफी नाराजगी जाहिर की और विवेचक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट/गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक बलिया को पत्र लिखकर आदेशित किया है कि एस एस आई बैरिया गुरु प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कराकर अग्रिम नियत तिथि 20 सितंबर 2024 को न्यायालय में पेश कराए।

अदालती सूत्रों के मुताबिक मनियर थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 61/20 की पत्रावली प्राचीन एवं एक्शन प्लान के तहत गवाही में चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी पाक्सो व दुष्कर्म के मामले में काफी गंभीर है। उपरोक्त मामले में विवेचक को गवाही हेतु सम्मन गया।

जमानतीय वारंट का अधिपत्र भेजा गया। इसके बावजूद भी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद न्यायालय ने गिरफ्तार करा कर कोर्ट में उपस्थित कराने का आदेश दी है।

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट