जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने चार अभियुक्तों रोहित उर्फ राइडर,शेखर, जवाहर एवं ओमप्रकाश को सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
बांसडीह कोतवाली गेट के सामने दो साल पूर्व रोहित पांडेय की हुई थी नृशंस हत्या

विधि संवाददाता
बलिया: लगभग दो वर्षों पूर्व बांसडीह कोतवाली गेट के सामने रोहित पांडेय नामक युवक को धारदार हथियार व स्टील के डंडे से पीट पीट कर नृशंस हत्या करने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने अभियोजन से राकेश पांडे एवं बचाव पक्ष की दलीले सुनने व समस्त साक्ष्यों का अवलोकन के उपरांत दो अभियुक्तों धर्मेंद्र यादव उर्फ बागी पुत्र राजा यादव दराँव बांसडीह व अंकित पुत्र श्रीकांत उर्फ शुकुल दराँव बांसडीह को दोष सिद्ध करार देते हुए 14साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। और सभी धाराओं में कुल मिलाकर 87हजार रुपए का जुर्माना भी लगाई है। 
अभियोजन पक्ष के मुताबिक क्या है घटना? बांसडीह कस्बा के मृतक के चचेरा भाई राजेश पाण्डेय ने कोतवाली बांसडीह में तहरीर दर्ज कराई थी कि 20जुलाई 2024को समय करीब 10बजे दिन में उसके चचेरे भाई रोहित पांडेय को अभियुक्तों ने थाने के गेट के पास धारदार हथियार एवं स्टील के डंडे से पीट पीट कर बुरी तरह जख्मी करते हुए हत्या कर दो थी जिसमें वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस मामले में चार अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा के न्यायालय ने दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा चुका है। चुकी उपरोक्त दोनों का मुकदमा बाल अपचारी होने के कारण  बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट में विचाराधीन था जिसमें न्यायालय द्वारा आज फैसला सुनाई गई।
*त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट*