अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए हुए अभियुक्त तारकेश्वर राम पुत्र रामनाथ गायघाट थाना हल्दी को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 7000हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित की है.
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कोर्ट न्यूज : जानलेवा हमला में भाजपा के पूर्वमंत्री समेत चार को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, एक आरोपी को तीन साल की सुनाई सजा
ग्यारह साल पहले छात्र संघ चुनाव को लेकर नगर के सतीश चंद कॉलेज के प्रांगण में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना घटित हुई थी. जिसमे मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने भाजपा के पूर्वमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत चार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है. वहीं एक अभियुक्त अविनाश कुमार सिंह उर्फ नंदन को भादवि की धारा 324 के तहत दोषी पाकर तीन साल के कारावास से दंडित किया है.
एक पंखा, एक बल्ब बिल आया 1.9 लाख, बिजली विभाग से परेशान युवक ने कर ली सुसाइड
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवक के घर बिजली का बिल एक लाख रुपये आने से मानसिक परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया है कि बिजली का बिल ज्यादा आने के कारण बेटे ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री एके शर्मा ने घटना पर दुख जताया। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मामला अचलगंज थाना क्षेत्र के कुशलपुर वसैना गांव का है। जहां गांव में रहने वाला शिवम राजपूत मजदूरी कर अपना परिवार का पालन पोषण करता था.














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