बांसडीह शिक्षा क्षेत्र के विद्यालय में कथित अनियमित भुगतान की जांच के बाद मनियर थाने में मुकदमा दर्ज, विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश
बलिया। बांसडीह शिक्षा क्षेत्र के ताजपुर मुड़ियारी इंटर कॉलेज में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के संचालन और कक्षा छह से आठ तक विद्यार्थियों के नामांकन में कथित अनियमितताओं के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मनियर थाने में 29 अगस्त को दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5), 318(4), 336 और 338 के तहत कार्रवाई की गई है।
मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर पांडेय और जिला समन्वयक (एमडीएम) अजीत पाठक को आरोपित बनाया गया है। प्राथमिकी तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी बांसडीह अनूप कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना की जिम्मेदारी निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक मोहम्मद इस्माइल शेख को सौंपी है।
यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद हुई है। विद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर 27, 28 और 29 अगस्त को लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने जांच कराई थी।
दो सदस्यीय समिति ने किया था स्थलीय निरीक्षण
जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी आनंद प्रकाश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह की दो सदस्यीय समिति ने विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया था। जांच रिपोर्ट में कक्षा छह, सात और आठ के नियमित भौतिक संचालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में कथित अनियमित भुगतान की धनराशि की नियमानुसार वसूली के साथ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
अब प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले में विभागीय कार्रवाई और पुलिस विवेचना समानांतर रूप से आगे बढ़ेगी। पुलिस यह जांच करेगी कि कथित अनियमित भुगतान में दोनों आरोपितों की व्यक्तिगत भूमिका क्या थी और सरकारी धन के भुगतान की प्रक्रिया में किस-किस स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित होती है।