बलिया : अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त दीपक पासी पुत्र संकट पासी निवासी बैरिया बदुरहा टोला थाना बैरिया जिला बलिया उत्तर प्रदेश के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर करावास व कुल 35000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. अर्थ दंड न देने की दशा में एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम करवास की सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि अभियुक्त दीपक पासी के खिलाफ थाना बैरिया जिला बलिया में दिनांक 23 3 2018 को नाबालिक लड़की को अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था. जिसमें विवेचक ने विवेचना कर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । जिसमें नाबालिग लड़की का उम्र लगभग 13 वर्ष 4 माह की थी। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था जिसमें अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का सम्यक परिशीलन और अवलोकन करने के पश्चात, अभियोजन के तरफ से दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध पाया और उक्त सजा सुनाई।